मानहानि मामले में राहुल गांधी को अदालत ने दी ज़मानत
साल 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को BJP-RSS की विचारधारा से जोड़ने के आरोप में मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई की अदालत में पेश होकर खुद को बेकसूर बताया | अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके पर ज़मानत दे दी है | उनके लिए पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने ज़मानत दी | बता दें, राहुल ने एक दिन पहले ही एक भावुक पत्र लिखकर पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था |
कांग्रेस नेता पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता ने 2017 में बेंगलुरू की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को आरएसएस से जोड़ने को लेकर मानहानि का मामला दर्ज कराया था | शिकायतकर्ता ध्रुतिमन जोशी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी पर भी ऐसे मामले दायर किए थे जिन्हें खारिज कर दिया गया था | जोशी ने अपनी याचिका में कहा था कि लंकेश की हत्या के मुश्किल से 24 घंटों के बाद ही राहुल गांधी ने हत्या के लिए आरएसएस और उसकी विचारधारा को जिम्मेदार ठहरा दिया था |


























