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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में 42,000 से अधिक घर खरीदारों को राहत दी

Medhaj News 23 Jul 19 , 06:01:39 Governance

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में 42,000 से अधिक घर खरीदारों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है | आम्रपाली का रेरा पंजीकरण रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से कहा कि वह अधूरे फ्लैट पूरे करे | 6 महीने के भीतर लगभग पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स के घर बनाकर खरीदारों को दिए जाएंगे | इसके लिए NBCC को 8 फीसदी कमीशन मिलेगा | सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रबंध निदेशक और निदेशकों के खिलाफ फेमा के तहत ED मामले की जांच कर, हर तीन महीने में कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करे | साथ ही कोर्ट ने कहा कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा ऑथोरिटी ने इस मामले में लापरवाही की | यह सीरियस फ्रॉड हुआ है, बड़ी रकम इधर से ऊधर हुई है | इस मामले में फेमा का उल्लंघन किया गया और बिल्डर्स की सांठ-गांठ से विदेश में पैसा पहुंचाया गया |





कोर्ट ने कहा कि सीए मित्तल भी इस मामले में जिम्मेदार हैं | नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी इस लापरवाही की जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ढंग से मॉनिटरिंग नहीं की | घर खरीदारों से जमा रकम की हेराफेरी की | फोरेंसिक ऑडिट में भी कई खुलासे | फोरेंसिक ऑडिट में भी घर खरीदारों की खून पसीने की कमाई में घपले की पुष्टि हुई है | फेमा के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी | इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को देश भर के लंबित प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के आदेश दिए हैं | कोर्ट ने कहा कि रेरा व अन्य कानून के तहत कार्रवाई हो | केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गाइडलाइन जारी करे | कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के मंत्रालय और आला अधिकारी अपने यहां अधूरे प्रोजेक्ट्स की जानकारी दें और घर खरीदारों को ऐसे फ्रॉड से बचाने के कानूनी इंतज़ाम करें |


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